Tuesday, April 14, 2020

नए सिस्टम से देना चाहते हैं इनकम टैक्स तो.....

अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह साफ किया है कि इसकी जानकारी आपको अपनी कंपनी को अभी देनी होगी. नहीं तो आपकी कंपनी पुराने सिस्टम के मुताबिक ही टीडीएस काटती रहेगी. सीबीडीटी ने कहा कि जो नौकरीपेशा लोग नए टैक्स सिस्टम से टैक्स देना चाहते हैं उन्हें इसके लिए पहले अपने एम्प्लॉयर को जानकारी देनी होगी ताकि सैलरी देते समय टीडीएस कटौती उसके मुताबिक की जा सके.

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